मनी लांड्रिंग में कैद कोयला कारोबारी सुनील ने लगाई जमानत याचिका, कल विशेष न्यायालय में होगी सुनवाई

मनी लांड्रिंग मामले में करीब एक माह से सेंट्रल जेल में बंद कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल ने जमानत के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की अदालत में आवेदन लगाया है। उनके अधिवक्ता ने आवेदन में बताया है कि उनके पक्षकार पर लगाए गए सारे आरोप

रायपुर।। मनी लांड्रिंग मामले में करीब एक माह से सेंट्रल जेल में बंद कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल ने जमानत के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की अदालत में आवेदन लगाया है। उनके अधिवक्ता ने आवेदन में बताया है कि उनके पक्षकार पर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। मूल अपराध में नाम नहीं है।
अधिवक्ता ने बताया कि आयकर विभाग की छापेमारी के आधार पर ईडी ने कार्रवाई की थी। घर से भी कोई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद नहीं हुआ था। इसके बाद भी आरोपी बनाकर जेल भेजा गया है। वहीं, कर्नाटक पुलिस ने मूल अपराध में सूर्यकांत तिवारी और उनके सहयोगियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। इसकी विवेचना पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसे देखते हुए कि ईडी को जांच का अधिकार नहीं है। लिहाजा उनके पक्षकार को जमानत दिया जाए। कोर्ट ने आवेदन को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। मंगलवार को जमनात पर फैसला आने की उम्मीद है। गौरतलब है कि मनी लांड्रिंग मामले में आइएएस समीर बिश्नोई, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, लक्ष्मीकांत तिवारी और सुनील अग्रवाल जेल में हैं।

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